भारतीय रेलवे ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान, बिना लाइसेंस फेरी लगाना और भीख मांगना जैसे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया है.
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