बेंच ने कहा कि अगर छात्रा का दावा है कि पैसे सही तरीके से कमाए गए थे, तो उसके पास यह उपाय है कि वह NIA के पास जब्त किए गए पैसे को वापस पाने के लिए संबंधित स्पेशल कोर्ट में जाए.

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