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पश्चिम बंगाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मोहम्मद राशिद खान को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया गया था। खान को कोलकाता में 1993 में हुए बोबाजार बम धमाकों में दोषी ठहराया गया था, जिनमें 69 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार के वकील द्वारा मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेगी।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/west-bengal-govt-moves-suprme-court-against-hc-order-for-bowbazar-blast-tada-convict-premature-release-2026-06-18