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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को DMK को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से निर्धारित मुलाकात पर सवाल उठाने के लिए फटकार लगाई। अदालत ने DMK की उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के मंत्री मामले में गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने DMK से पूछा कि अदालत कार्यपालिका प्रमुख के दौरे को कैसे विनियमित कर सकती है। पीठ ने DMK के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से पूछा कि भगदड़ पीड़ितों से मिलना गवाहों को प्रभावित करने जैसा कैसे है।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-reprimands-dmk-question-over-cm-vijay-meeting-karur-stampede-victims-other-cases-hearing-updates-2026-07-07