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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत कर्मचारी की विधवा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का इस्तेमाल उनके बेटे की अनुकंपा नियुक्ति की मांग को खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके लिए हरियाणा सरकार के नियमों का हवाला दिया। इसके साथ ही जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अतुल चौहान की अपील को मंजूरी दे दी। अतुल की अनुकंपा नियुक्ति की मांग को तब खारिज कर दिया गया था जब उनकी मां पर हरियाणा में सरकारी बेसिक स्कूल टीचर रहे उनके पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-news-updates-compassionate-appointment-haryana-2026-06-11