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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग ने घोषणा की है कि अब खुले में शौच करने, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, थूकने, कचरा फैलाने, अवैध तरीके से कचरा फेंकने और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/west-bengal-government-impose-spot-fine-for-open-defecation-littering-use-of-plastic-carry-bags-from-july-2026-06-22