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केंद्रीय सूचना आयोग ने पुडुचेरी के हिंदू धार्मिक संस्थान एवं वक्फ विभाग को निर्देश दिया है कि वह श्री वेदपुरीश्वरर श्री वरदराजपेरुमल देवस्थानम से जुड़ी आरटीआई (RTI) अर्जी पर दोबारा विचार करे और उपलब्ध रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। आयोग ने कहा कि मंदिर का दर्जा 'पब्लिक अथॉरिटी' न होने का हो सकता है, लेकिन इससे विभाग मंदिर से संबंधित अपने पास मौजूद जानकारी का खुलासा करने की कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/temples-are-not-public-authorities-can-information-about-them-withheld-on-this-ground-cic-clarified-position-2026-07-05