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बिना लाइसेंस के साहूकारी करने पर अधिकतम सजा पांच साल से बढ़ाकर सात साल की जाएगी।

जुर्माने की अधिकतम राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी।

विधेयक में फर्जी नाम से लाइसेंस लेने या बिना अनुमति वाली जगह से साहूकारी करने पर भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

पहली बार अपराध करने पर अधिकतम जेल की सजा एक साल साल से बढ़ाकर 3 साल और जुर्माना 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा।

दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जेल की सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल और जुर्माना 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/bill-seeking-stricter-punishment-for-illegal-money-lenders-passed-in-maharashtra-assembly-2026-07-07