एफएसएसएआई के अधिकारी के अनुसार, फूड प्रोडक्ट पर किए जाने वाले सभी दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और नियमों के अनुरूप होने चाहिए. भ्रामक विज्ञापन, गलत ब्रांडिंग और लेबलिंग उपभोक्ताओं को गुमराह करती है. यही वजह है कि प्राधिकरण ऐसे मामलों में निगरानी बढ़ा रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
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