EPFO के नए नियमों के तहत कंपनी के 12% पीएफ योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है. अगर ईपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट 1800 रुपये प्रति महीने पर सीमित रहती है, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन पर इसका सीधा नेगेटिव असर पड़ सकता है.

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