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केंद्र सरकार में पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर-आरक्षित करने के नियमों में संसोधन किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मुताबिक, पहले इस तरह के मुद्दे पर मंत्रालयों और विभागों को दो सप्ताह में निर्णय लेना पड़ता था। अब इस समय-सीमा को बढ़ाकर एक महीना कर दिया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को डीओपीटी एवं संबंधित संवैधानिक आयोग से टिप्पणियां लेने के लिए एक महीने तक इंतजार करना होगा।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/amendment-to-rules-for-de-reserving-promotion-vacancies-at-the-centre-a-one-month-wait-required-2026-06-17