केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत मेडिकल क्लेम और इलाज की प्रक्रिया को काफी सरल और तेज बना दिया है. अब अतिरिक्त निदेशक 15 लाख रुपये तक के क्लेम मंजूर कर सकेंगे, जो पहले 7 लाख रुपये थी. इसी तरह CGHS निदेशक की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.
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