बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव किया है. अब सीधे आरटीओ में जाकर सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस नहीं बनवाया जा सकता. पहले निबंधित ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

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