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केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आवेदक ने विभाग के दस्तावेज उपलब्ध न होने के दावे पर आपत्ति जताई है।

सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिया कि वह अपने डाटाबेस और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करे।

उन्होंने कार्मिक विभाग से कहा कि यदि दस्तावेज मिलते हैं तो तीन हफ्ते के भीतर जानकारी उपलब्ध कराए।

आयोग ने यह भी कहा कि यदि दस्तावेज फिर भी नहीं मिलते हैं, तो संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाए।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/cic-asks-dopt-to-trace-information-rights-division-s-creation-records-file-affidavit-if-not-found-2026-06-09